सीओ पर गिरी गाज, किया गया निलंबित, उपमुख्यमंत्री ने कहा किसी भी सुरत में लापरवाही वर्दाशत नहीं

 

ब्यूरो रिपोर्ट

 

पटना।बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कांटी अंचल के अंचल अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। आरोप है की सीओ ने सरकारी कृषि भूमि को निजी व्यक्ति के नाम दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) कर दिया। जहाँ उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संज्ञान में मामला आने पर यह कारवाई की गई है। उपमुख्यमंत्री सह विभागीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी भूमि के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले में भारी लापरवाही बरतने के आरोप में तत्कालीन अंचलाधिकारी (CO) रिशिका कांटी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।पूरा मामला राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र, कांटी की भूमि से जुड़ा है। बताया गया कि अंचलाधिकारी ने विभागीय नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र के नाम दर्ज कुल 6 एकड़ जमीन में से 44 डिसमिल भूमि का दाखिल-खारिज एक निजी व्यक्ति के पक्ष में कर दिया। नियमों के विरुद्ध जाकर किए गए इस म्यूटेशन को विभाग ने अत्यंत गंभीर प्रशासनिक चूक माना है। विभागीय जांच अपर समाहर्ता (ADM), मुजफ्फरपुर द्वारा की गई जांच में यह खुलासा हुआ कि अंचलाधिकारी ने सक्षम न्यायालय में अपील दायर करने के बजाय सीधे सरकारी कृषि भूमि को निजी नाम पर दर्ज कर दिया। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर की अनुशंसा के बाद विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए तत्कालीन अंचलाधिकारी को निलंबित कर दिया गया। मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दो टूक कहा है कि राज्य सरकार की भूमि किसी भी सूरत में हड़पी नहीं जा सकती और इस पर सरकार की नीति ‘शून्य सहनशीलता’ (Zero Tolerance) की है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here