मुख्य पार्षद को किया पद से बर्खास्त
ब्यूरो रिपोर्ट
पटना/ रक्सौल। विभागीय जांच के बाद बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने रक्सौल नगर परिषद की मुख्य पार्षद धुरपति देवी को तत्काल प्रभाव से पद से बर्खास्त कर दिया है। मुख्य पार्षद के खिलाफ कई गंभीर प्रशासनिक अनियमितताओं का उल्लेख चार पृष्ठों में किया गया है।धुरपति देवी पर नगर परिषद में समूह ‘ग’ और ‘घ’ के नियम का दुरूपयोग करने का आरोप है। बताया गया की बोर्ड की मंजूरी के बिना लगभग 7-8 करोड़ रुपए की खरीदारी कर डाली। आरोप यह भी है कि उन्होंने अपने एक रिश्तेदार को बिना किसी सार्वजनिक विज्ञापन या नियमित प्रक्रिया के सहायक पद पर नियुक्त कर दिया।बताया गया की मुख्य पार्षद ने पिछले आठ महीनों में एक भी नगर परिषद बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई। परिषद के अधिकांश कार्य सिर्फ सशक्त स्थायी समिति के माध्यम से संचालित हो रहे थे, जिससे बोर्ड की भूमिका नगण्य हो गई थी। इस मामले में उप मुख्य पार्षद पुष्पा देवी ने विभाग को लिखित शिकायत भेजी थी। इसके बाद विभाग ने सितंबर 2024 में पत्र संख्या 1433 के माध्यम से पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी को जांच का आदेश दिया।जिलाधिकारी के निर्देश पर रक्सौल के एसडीएम ने सभी आरोपों की जांच कर रिपोर्ट विभाग को सौंपी। इसी रिपोर्ट के आधार पर धुरपति देवी को पद से हटाने का निर्णय लिया गया।